कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक ने सबलगढ़ विकासखण्ड के स्ट्राँग रूम और सामग्री वितरण का किया निरीक्षण
कलेक्टर ने तीन मतदान केन्द्रों का भ्रमण कर ग्रामीणों को दी समझाईश
मुरैना 14 जून 2022/राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा सबलगढ़ विकासखण्ड के अन्तर्गत पंचायतों के लिये 65 मतदान केन्द्रों पर 8 जुलाई और मतदान होगा, इसके लिये कलेक्टर श्री बी.कार्तिकेयन एवं पुलिस अधीक्षक श्री आशुतोष बागरी ने सोमवार को सबलगढ़ मुख्यालय पहुंचकर स्ट्रांग रूम एवं सामग्री वितरण केन्द्र का निरीक्षण किया। निरीक्षण के समय जिला पंचायत के सीईओ श्री रोशन कुमार सिंह, सबलगढ़ एसडीएम श्रीमती वंदना जैन, एसडीओपी सहित तहसीलदार श्रीमती मनीषा कौल एवं नायब तहसीलदार आदि उपस्थित थे।
कलेक्टर श्री बी.कार्तिकेयन ने कहा कि पंचायत निर्वाचन में स्टँ्राग रूम से लेकर मतदान सामग्री वितरण में किसी भी प्रकार की गलती नहीं होनी चाहिये, मतदान सर्वोपरि है। इसलिये जिस अधिकारी, कर्मचारी को, जिस काम की जिम्मेदारी दी गई है। उस काम का समय से पहले कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि स्टँ्राग रूम में विद्युत, रैम्प आदि का प्रबंध रहे, इसके अलावा सामग्री वितरण स्थल पर बेरिकेटिंग, लाइट, रैम्प, पेयजल, छाया के पुख्ता प्रबंध किये जायें। पॉलिंग पार्टियों को सामग्री प्राप्त करते समय व सामग्री वापसी के समय जमा करने में किसी भी प्रकार की कठिनाई नहीं होनी चाहिये। कलेक्टर ने कहा कि सामग्री वितरण स्थल पर लाउडस्पीकर का प्रयोग किया जाये, स्टँ्राग रूम में चुनाव के निर्धारित बिन्दुनुसार सामग्री के थैले एवं मतपेटी पहले से ही अपडेट कर ली जावें।
कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक ने सबलगढ़ विकासखण्ड की 3 पंचायतों का भ्रमण किया।
कलेक्टर श्री बी.कार्तिकेयन एवं पुलिस अधीक्षक श्री आशुतोष बागरी ने सबलगढ़ विकासखण्ड की ग्राम पंचायत रूपा का तोर, संतोषपुर और कुल्होली में ग्रामीणों के बीच पहुंचकर उन्हें चुनाव के संबंध में विस्तार से समझाईश दी। उन्होंने ग्रामीणों से कहा कि मतदान स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शान्तिपूर्ण कराने में सहयोग प्रदान करें। मतदान को दूषित करने वाले व्यक्तियों को जेल भेजने की कार्रवाही की जायेगी।
पुलिस अधीक्षक श्री आशुतोष बागरी ने कहा कि पुलिस बल की कमी नहीं है, मतदान केन्द्र पर पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल रहेगा। इसके बावजूद भी 4 से 5 मतदान केन्द्रों की परिधि में कल्स्टर स्थल बनाया जायेगा, जहां पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल तैनात रहेगा। जिस किसी मतदान केन्द्र से छोटी से छोटी घटना की जानकारी प्राप्त होने पर पुलिस बल विधिन 5 से 6 मिनिट में मतदान केन्द्र पर उपस्थित होगा। उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति मतदान को दूषित करने की कोशिश न करें। चुनाव आयोग के नियमों के अनुसार चुनाव में बाधा पहुंचाने वाले व्यक्ति से सख्ती से निपटा जायेगा।
नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों चलाया जा रहा है मतदाता जागरूकता अभियान
मुरैना 14 जून 2022/कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री बी.कार्तिकेयन के निर्देशन में जिले के नगरीय निकाय एवं त्रि-स्तरीय पंचायत चुनाव में अधिक से अधिक मतदान सुनिश्चित करने के लिए जिले के नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक स्तर पर मतदाता जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के अंतर्गत नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में मतदाताओं को सारे काम छोड़ कर मतदान के दिन सबसे पहले मतदान करने की शपथ दिलाई जा रही है। ग्रामीणों को बताया जा रहा है कि अपने गांव व क्षेत्र के विकास के लिए चुनाव में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होना चाहिए। अपने मत का उपयोग स्वंय के विवेक से करें। किसी के बहकावे, प्रलोभन तथा दबाव में न आएं। निर्भीक होकर मतदान करें। दीवार लेखन का कार्य भी किया जा रहा है।
जिला चिकित्सालय में मनाया गया विश्व रक्तदान दिवस
मुरैना 14 जून 2022/ जिला चिकित्सालय में मंगलवार को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. राकेश शर्मा की अध्यक्षता में विश्व रक्तदान दिवस मनाया गया। जिसमें ब्र्म्हाकुमारी आश्रम के 11 महिला-पुरूषों ने रक्तदान किया एवं स्वेच्छिक रक्तदान करने वालों को प्रमाणपत्र देकर सम्मानित किया गया। रक्तदान दिवस पर जिला चिकित्सालय में रंगोली बनाकर आम नागरिक, स्वयंसेवी संस्था, हॉस्पीटल स्टाफ को रक्तदान की शपथ दिलाकर रक्तदान के प्रति जागरूक किया गया। इस अवसर पर आरएमओ डॉ. धर्मेन्द्र गुप्ता, डीएचओ डॉ. अनुभाग माहेश्वरी, ब्लड बैंक नोडल ऑफीसर डॉ. निखिल जैन, डॉ. प्रिया गुप्ता, डॉ. संजय शर्मा, डॉ. महेश शर्मा, डिप्टी मीडिया ऑफीसर श्रीमती रामलली माहौर, ब्लड टेक्निशियन लव तोमर सहित आदि चिकित्सालय का अन्य स्टाफ मौजूद रहा।
नगरीय निकायों के लिये व्यय संबंधी प्रशिक्षण सम्पन्न
मुरैना 14 जून 2022/ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगरीय निकाय निर्वाचन में महापौर एवं पार्षद पद के व्यय सीमा निर्धारित की है। इसके लिये सभी नगरीय निकायों में व्यय संबंधी टीम बैठेगी, उन्हें उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री एलके पाण्डेय ने प्रशिक्षण दिया। जिसमें उन्होंने बताया कि व्यय लेखा टीम को उम्मीदवार से चुनाव तक तीन बार व्यय रजिस्टर का अवलोकन करना होगा। इस अवसर पर व्यय लेखा के प्रभारी मुरैना श्री एमएम बेग सहित अन्य नगरीय निकायों के व्यय संबंधी अधिकारी, कर्मचारी एवं व्हीएसटी टीम मौजूद थी।
उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री एलके पाण्डेय ने कहा कि व्यय सीमा, रेट लिस्ट, बैंक अकाउंट, धनराशि, नाम-निर्देशन निक्षेप राशि जैसे महापौर पद के लिये 20 हजार है तो वह राशि भी उसके व्यय में जोड़ी जायेगी। उन्होंने कहा कि बिलों पर हस्ताक्षर, व्यय लेखा की किताब पर हस्ताक्षर, सेवा का मूल्य, छोटे व्ययों का भुगतान नगद पूरे चुनाव में 20 हजार से अधिक नहीं होना चाहिये। उन्होंने कहा कि पेड न्यूज के लिये एमसीएमसी समिति का गठन कर दिया गया है। इसके अलावा आरओ द्वारा जितनी भी अनुमतियां जारी की जायेगी, उनका व्यय व्हीएसटी टीम द्वारा जोड़ा जायेगा। इसके अलावा स्टार प्रचारक या एक साथ महापौर, पार्षद बैठक करते है तो उसका भी व्यय संबंधित के खाते में जोड़ा जायेगा।
महापौर प्रत्याशी को आपराधिक प्रकरणों का तीन बार प्रिन्ट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में विज्ञापन प्रकाशित करना होगा
उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री एलके पाण्डेय ने कहा कि महापौर पद के प्रत्याशियों को आपराधिक प्रकरणों का प्रिन्ट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में तीन बार विज्ञापन प्रकाशित कराना होगा। जिसका व्यय एमसीएमसी द्वारा जोड़कर प्रस्तुत करना होगा, जिससे संबंधित के खाते में जोड़ा जा सके।
जिला दण्डाधिकारी ने एक आदतन अपराधी का किया जिला बदर
मुरैना 14 जून 2022/जिला दण्डाधिकारी मुरैना श्री बी. कार्तिकेयन ने पुलिस अधीक्षक श्री आशुतोष बागरी के प्रस्ताव पर एक आदतन अपराधी का जिला बदर किया है। इस आदतन अपराधी पर विभिन्न थानों में विभिन्न अपराधों के मामले पंजीवद्ध है। जिला दण्डाधिकारी मुरैना श्री कार्तिकेयन ने मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 3 सहपठित धारा 5,6 के प्रावधानों के अंतर्गत यह कार्यवाही की है। जिस आदतन अपराधियों का जिला बदर किया है, उसमें ग्राम जोंटई, हाल गौशाला वाली गली जोंटई रोड़ पोरसा निवासी 22 वर्षीय राहुल उर्फ चटोरी तोमर पुत्र बलवीर सिंह तोमर का जिला बदर किया है। इस आदतन अपराधी कि आपराधिक, असामाजिक गतिविधियों को नियंत्रित करने के उद्देश्य से लोक व्यवस्था एवं जनसाधारण के हित में शान्ति व्यवस्था बनी रहे, इसके लिए जिला दण्डाधिकारी ने इस आदतन अपराधी को आदेशित किया है, कि वह जिला मुरैना एवं उसके निकटवर्ती जिले ग्वालियर, भिण्ड, श्योपुर एवं शिवपुरी की सीमा से एक वर्ष की अवधि के लिए बाहर चला जाये। आदेश में यह भी कहा गया है कि यह अपराधी बिना पूर्व स्वीकृति के मुरैना, ग्वालियर, भिण्ड, श्योपुर और शिवपुरी जिलों की सीमा में प्रवेश नहीं करें।
नगरीय निकायों में व्यय लेखा-जोखा रखने के लिये अभ्यर्थियों को खाते खोलने होंगे
मुरैना 14 जून 2022/नगरीय निकाय आम निर्वाचन 2022 के अन्तर्गत नाम-निर्देशन पत्र के साथ अभ्यर्थियों को बैंक खाता प्रस्तुत करना होगा। इस प्रकार के निर्देश उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री एलके पाण्डेय ने लीड बैंक मैनेजर को निर्देशित किया है कि कोई भी अभ्यर्थी अपना खाता खुलवाना चाहता है तो प्राथमिकता से अभ्यर्थियों का खाता खुलवाये।
श्रम विभाग द्वारा मतदान दिवस को साप्ताहिक अवकाश घोषित करने के निर्देश
मुरैना 14 जून 2022/राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगरीय निकायों के आम निर्वाचन के लिए जारी कार्यक्रम अनुसार मतदान 06 जुलाई एवं 13 जुलाई 2022 को होगा। मतदान दिवस के अवसर पर संबंधित नगरीय निकाय के निर्वाचन क्षेत्र में आने वाले कारखानों में कार्यरत कामगारों को मताधिकार का उपयोग करने की सुविधा देने की दृष्टि से समस्त कारखानों के अधिभोगीगण एवं प्रबंधकगण मतदान के दिन कामगारों के लिये कारखाना अधिनियमके तहत साप्ताहिक अवकाश प्रतिस्थापित करने की व्यवस्था कर मतदान के दिन साप्ताहिक अवकाश घोषित करेंगे, जिससे कि कामगार अपने मताधिकार का उपयोग सुविधाजनक एवं निर्वाध रूप से कर सके।
त्रि-स्तरीय पंचायतों के लिये 1972 मतदान केन्द्रों पर होगा मतदान
1222 संवेदनशील, 329 अति संवेदनशील होंगे मतदान केन्द्र
मुरैना 14 जून 2022/ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा त्रि-स्तरीय पंचायतों के लिये मतदान की तिथि निर्धारित कर दी गई है। जिसमें मुरैना जिले की सातों विकासखण्ड की पंचायतों में 1972 केन्द्रों पर मतदान कराया जायेगा। जिसमें 421 सामान्य मतदान, 1222 संवेदनशील, 329 अति संवेदनशील मतदान केन्द्र बनाये गये है।
जिला निर्वाचन कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार पोरसा विकासखण्ड में 259 मतदान केन्द्रों में से 92 सामान्य, 166 संवेदनशील, 1 अति संवेदनशील, जनपद पंचायत अम्बाह में 293 मतदान केन्द्रों में से 60 सामान्य, 223 संवेदनशील मतदान केन्द्र बनाये गये है। जनपद पंचायत मुरैना के लिये 389 मतदान केन्द्रों में से 42 सामान्य, 204 संवेदनशील, 143 अति संवेदनशील, जनपद पंचायत जौरा के लिये 316 मतदान केन्द्र बनाये गये है। जिनमें 69 सामान्य, 241 संवेदनशील, 6 अति संवेदनशील, जनपद पंचायत पहाडगढ़ में 225 मतदान केन्द्रों में से 36 सामान्य, 125 संवेदनशील, 64 अति संवेदनशील, जनपद पंचायत कैलारस में 236 मतदान केन्द्र बनाये गये है, जिनमें 24 सामान्य, 133 संवेदनशील, 79 अति संवेदनशील और जनपद पंचायत सबलगढ़ में 254 मतदान केन्द्र बनाये गये है, जिनमें 98 सामान्य, 120 संवेदनशील और 36 अतिसंवेदनशील मतदान केन्द्र बनाये गये है।
पोरसा के लिये सेक्टर ऑफीसर नियुक्त
मुरैना 14 जून 2022/त्रि-स्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2022 को सुचारू रूप से सम्पन्न कराने के लिये कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री बी.कार्तिकेयन ने पोरसा विकासखण्ड के लिये नवीन सेक्टर ऑफीसर नियुक्त किये है। जिसमें जोटई-धर्मगढ़ पंचायत के लिये पीओ डूडा श्री रमाशंकर शर्मा, सेंथरा अहीर, कोंथर खुर्द और खोयला के लिये शासकीय उ.मा.विद्यालय धर्मगढ़ श्री दिनेश माहौर को तैनात किया गया है।
पशुओं को लू और गर्मी से बचाव की सलाह
मुरैना 14 जून 2022/पशु विभाग द्वारा गर्मी के मौसम में पशुओं को लू से बचाने के लिए सलाह जारी की है। गर्मी के मौसम में जब बाहरी वातावरण का तापमान अधिक हो जाता है तो ऐसी स्थिति में पशुओं को ज्यादा देर पर रखने से या गर्म हवा के झौंकों के सम्पर्क में आने पर लू लगने का खतरा रहता है। गर्मी के मौसम में दुग्धोत्पादन एवं शारीरिक क्षमता बनाये रखने के लिये पशुओं को हरे चारे की अधिक मात्रा खिलाना चाहिये।
पशुओं को हवादार पशु गृह अथवा छायादार वृक्ष के नीचे रखें, पशु गृह को ठण्डा रखने के लिये दीवारों के ऊपर जूट की टाट लटकाकर उस पर थोड़ी-थोड़ी देरे में पानी का छिड़काव करते रहना चाहियें, ताकि बाहर से आने वाली हवा में ठंडक बनी रहे। यथा संभव पंखे या कूलर का उपयोग करें। कम से कम 4 बार स्वच्छ एवं ठंडा जल पिलायें, साथ ही संतुलित आहार के साथ-साथ उचित मात्रा में मिनरल मिक्सचर देना चाहिये। भूसा गीला करके खिलाना चाहिये, पानी में नमक अवश्य दें।
इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया में पेड न्यूज की होगी सतत् मॉनीटरिंग
विज्ञापन प्रकाशन-प्रसारण के पूर्व अभ्यर्थी को लेनी होगी अनुमति
अभ्यर्थी की अनुमति के बिना उसके पक्ष में विज्ञापन प्रकाशन-प्रसारण कराने वाले व्यक्ति के विरूद्ध होगी कार्यवाही
पंजीकृत राजनैतिक दल एवं अभ्यर्थी को प्रकाशन-प्रसारण की तिथि से 3 दिन पूर्व तथा अपंजीकृत राजनैतिक दलों एवं अन्य आवेदक को 7 दिन पूर्व देना होगा विज्ञापन की अनुमति के लिए आवेदन
मुरैना 14 जून 2022/नगरीय निकायों के चुनाव-प्रचार के दौरान कोई भी राजैतिक दल या अभ्यर्थी यदि कोई विज्ञापन प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया (टीवी, केबल, नेटवर्क, सिनेमा हॉल, रेडियो) पर प्रकाशित-प्रसारित कराना चाहता है, तो उसे निर्धारित प्रारूप में आवेदन करना होगा। जिला स्तरीय एमसीएमसी समिति द्वारा अनुमोदित या संशोधित विज्ञापन का ही प्रकाशन एवं प्रसारण हो सकेगा। उल्लेखनीय है कि आदर्श आचार संहिता के किन्ही भी प्रावधानों का उल्लंघन ऐसे विज्ञापन या प्रसारण से नहीं होना चाहिए।
पंजीकृत राजनैतिक दल एवं अभ्यर्थी को प्रस्तावित प्रकाशन-प्रसारण के दिनांक से 3 दिन पूर्व तथा अपंजीकृत राजनैतिक दल एवं अन्य आवेदक को 7 दिन पूर्व एमसीएमसी समिति को विज्ञापन की अनुमति के लिए आवेदन देना होगा। समिति द्वारा प्रस्तुत ऐसे आवेदन पत्र का निराकरण दो कार्य दिवस के भीतर किया जायेगा एवं निर्धारित प्रारूप में आवेदक को समिति के निर्णय से अवगत कराया जायेगा। किसी व्यक्ति या प्रेक्षक से प्राप्त ऐसी शिकायत की जांच तत्परता पूर्वक की जाएगी। शिकायत सही पाये जाने पर प्रतिवेदन संबंधित रिटर्निंग ऑफिसर को भेजा जायेगा, जो संबंधित अभ्यर्थी को नोटिस भेजेंगे कि इसमें हुये वास्तविक व्यय की राशि बताते हुये स्पष्ट करें कि इसे उसके निर्वाचन व्यय में क्यों न शामिल किया जाये। विकल्प के रूप में डीआईपीआर या डीएवीपी दर के आधार पर कल्पित व्यय की राशि की गणना करते हुए इसके निर्वाचन के व्यय में शामिल की जाएगी। इस कारण बताओ नोटिस की प्रति राज्य निर्वाचन आयोग के प्रेक्षक को भी भेजी जाएगी। अभ्यर्थी द्वारा 48 घंटे के भीतर अनिवार्य रूप से उत्तर देना अपेक्षित होगा अन्यथा उसके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही की जाएगी। उसे सुनने के उपरांत एमसीएमसी द्वारा अंतिम निर्णय लिया जायेगा। अभ्यर्थी द्वारा निर्धारित अवधि में उत्तर न दिये जाने की स्थिति में उसके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही की जाएगी। विविध मीडिया पर प्रकाशित एवं प्रसारित समाचारों का एमसीएमसी द्वारा परीक्षण किया जायेगा एवं यह अन्तिम निर्णय किया जायेगा कि उक्त समाचार को पेडन्यूज या प्रसारण की श्रेणी में रखा जा सकता है अथवा नहीं। समिति पेड न्यूज होने का निर्णय लेती है उसकी रिपोर्ट संबंधित रिटर्निंग ऑफिसर को भेजेगी, जो संबंधित अभ्यर्थी को नोटिस देगा एवं नियमानुसार उसका उत्तर गणना में लेने के उपरांत जिला स्तरीय एमसीएमसी प्रकरण में अंतिम निर्णय लेगी।
एमसीएमसी द्वारा राजनैतिक दलों एवं अभ्यार्थियों के विज्ञापनों की सतत् मॉनीटरिंग की जाएगी। समिति यह देखेगी कि पूर्व प्रमाणीकरण कराया गया है और यह कि जो प्रकाशन-प्रसारण हो रहा है। वह पूर्व प्रमाणीकृत एवं अनुमोदित प्रारूप के अनुसार है। इसका उल्लंघन होने पर एमसीएमसी के प्रतिवेदन के आधार पर संबंधित रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा राजनैतिक दल अथवा अभ्यर्थी को कारण बताओ नोटिस दिया जाएगा एवं आगामी कार्रवाई की जाएगी। अभ्यर्थी से भिन्न व्यक्ति (अन्य व्यक्ति दुर्भावना से करता है तब) द्वारा कराये गये विज्ञापन के संबंध में यह देखा जाएगा कि ऐसा प्रकाशन-प्रसारण अभ्यर्थी की पूर्व अनुमति से हुआ है तो इसमें हुए व्यय को अभ्यर्थी के निर्वाचन व्यय में शामिल किया जायेगा। अभ्यर्थी की अनुमति नहीं होने पर उस व्यक्ति के विरूद्ध संबंधित रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा कार्रवाई की जाएगी। विभिन्न राजनैतिक दलों या अभ्यार्थियों द्वारा प्रकाशित पैम्पलेट, पोस्टर, परचे एवं अन्य दस्तावेजों का एमसीएमसी द्वारा निरीक्षण किया जाएगा एवं देखा जाएगा कि इस पर प्रकाशक एवं मुद्रक के नाम एवं पते अंकित हैं। ऐसा न होने पर एमसीएमसी द्वारा संबंधित रिटर्निंग ऑफिसर को प्रतिवेदन भेजा जायेगा जो मध्यप्रदेश स्थानीय प्राधिकारी (निर्वाचन अपराध) अधिनियम 1964 की धारा 14 (क) के अंतर्गत कार्यवाही की जाएगी।
बाढ़ नियंत्रण के लिये कंट्रॉल रूम स्थापित
मुरैना 14 जून 2022/जिले में मानसून वर्षा को दृष्टिगत रखते हुये संभावित बाढ़ एवं अतिवृष्टि के बचाव हेतु कलेक्टर परिसर में बाढ़ नियंत्रण कक्ष की स्थापना की गई है। बाढ़ नियंत्रण कक्ष का दूरभाष क्रमांक 07532-222557 रहेगा। बाढ़ नियंत्रण कक्ष में प्रभारी संयुक्त कलेक्टर श्री एलके पाण्डेय होंगे। इनका मोबाइल नंबर 9893381325 एवं सहायक नोडल अधिकारी सहायक अधीक्षक भू-अभिलेख श्री शिरामन सिंह कुशवाह होगें, इनका मोबाइल नंबर 9329319631 रहेगा। बाढ़ नियंत्रण कंट्रॉल रूम 24 घंटे कार्यरत रहेगा। जिसमें 8-8 घंटे के लिये 3 शिफ्टों में कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है।
जिसमें प्रथम पाली प्रातः 6 से अपरान्ह 2 बजे तक, द्वितीय पाली अपरान्ह 2 से रात्रि 10 बजे तक और तृतीय पाली रात्रि 10 से प्रातः 6 बजे तक रहेगी।
महापौर पद के लिये कोई नाम-निर्देशन पत्र प्राप्त नहीं
निगम के अन्तर्गत पार्षद पद हेतु 3 नाम-निर्देशन पत्र प्राप्त
मुरैना 14 जून 2022/ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगरीय निकायों के लिये 11 जून से 18 जून 2022 तक नाम-निर्देशन पत्र प्राप्त करने का सिलसिला जारी है।
जिला निर्वाचन कार्यालय मुरैना से कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी की जानकारी के अनुसार नगर निगम में महापौर पद के लिये मंगलवार को कोई नाम-निर्देशन पत्र प्राप्त नहीं हुये है, जबकि निगम के अन्तर्गत पार्षद पद हेतु वार्ड क्रमांक 24 से अंगूरी देवी पत्नि रामलखन सिंह, वार्ड क्रमांक 26 से विजय पुत्र दर्शनलाल और वार्ड क्रमांक 39 से प्रिया पत्नि अशोक ने नाम-निर्देशन पत्र प्रस्तुत किया।