राज्य निर्वाचन आयोग ने श्री रविन्द्र कुमार मिश्रा को मुरैना के लिये प्रेक्षक नियुक्त किया












मुरैना 06 जून 2022/ राज्य निर्वाचन आयोग ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के सेवानिवृत्त श्री रविन्द्र कुमार मिश्रा को मुरैना जिले के लिये प्रेक्षक नियुक्त किया है। प्रेक्षक श्री रविन्द्र कुमार मिश्रा 6 जून को मुरैना आ चुके है।    

 जिला निर्वाचन कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रेक्षक श्री रविन्द्र कुमार मिश्रा सर्किट हाउस मुरैना में रूकेंगे। प्रेक्षक श्री रविन्द्र कुमार मिश्रा का मोबाइल नंबर 8839665209 है। इनका वाहन क्रमांक एमपी-06-बीए-1117 रहेगा।  

 इनके लाइजनिंग ऑफीसर समग्र सामाजिक सुरक्षा अधिकारी अम्बाह के श्री चेतन गुप्ता, अम्बाह-पोरसा के लिये रहेंगे, इनका मोबाइल नंबर 8527355146 है। इनके अलावा सहायक आवकारी अधिकारी श्री विजय सेन का मोबाइल नंबर 9425832246 है। प्रेक्षक से आमजन उनके मोबाइल पर चर्चा करके अथवा सम्पर्क करके अपनी समस्या को बता सकते है।  

प्रेक्षक श्री रविन्द्र कुमार मिश्रा ने मुरैना, बानमौर, नूरावाद एवं जींगनी के नाम-निर्देशन पत्र प्राप्त स्थलों का किया निरीक्षण 

मुरैना 06 जून 2022/ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा मुरैना जिले के लिये प्रेक्षक श्री रविन्द्र कुमार मिश्रा को नियुक्त किया है। श्री रविन्द्र कुमार मिश्रा ने सोमवार को मुरैना जिले के पंचायत चुनाव के लिये प्राप्त किये गये जा रहे स्थलों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने मुरैना, बानमौर, नूरावाद और जींगनी के नाम-निर्देशन पत्र प्राप्त कर रहे अधिकारियों को आवश्यक निर्देश भी दिये। श्री मिश्रा ने कहा कि 6 जून को अपरान्ह 3 बजे तक नाम-निर्देशन पत्र प्राप्त किये जायेंगे। इसके बाद कहीं भी किसी भी प्रकार का कागज कोई भी आरओ, एआरओ प्राप्त नहीं करेगा। प्रेक्षक ने कहा कि देखने में आया है कि कई नाम-निर्देशन पत्र स्थलों पर लंबी-लंबी लाइनें लगी हुई है। ग्रीष्मऋतु को ध्यान में रखते हुये उन्होंने सभी से आवेदन एक मुश्त जमा कराकर टोकन जारी करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि जिसका नाम बुलाया जाये, वही व्यक्ति आकर अपनी कमियों को एवं हस्ताक्षर कर सकते है। इसके लिये लाउडस्पीकर से एलाउन्स किया जाये। प्रेक्षक श्री मिश्रा ने कहा कि 3 बजे के बाद किसी भी प्रकार के निर्देशन-पत्र नहीं लिये जायेंगे। उन्होंने नाम-निर्देशन पत्र जमा कर रहे लोगों को भी समझाईश दी। भ्रमण के समय कलेक्टर श्री बी.कार्तिकेयन, उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री एलके पाण्डेय, संबंधित मतदान केन्द्रों के आरओ, एआरओ, पटवारी उपस्थित थे। 

त्रि-स्तरीय निर्वाचन के लिये मतदान दलों का प्रशिक्षण 2 चरणों में आज से प्रारंभ

49 मास्टर ट्रेनर्स देंगे मतदान कर्मियों को प्रशिक्षण  

मुरैना 06 जून 2022/ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा त्रि-स्तरीय पंचायत निर्वाचन के लिये तिथियों घोषित कर दी गई है। मतदान सम्पन्न कराने के लिये कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री बी.कार्तिकेयन ने दो चरणों में 7 जून से प्रशिक्षण देने की तिथि निर्धारित की गई है। जिसमें 49 मास्टर ट्रेनर्स मतदान कमियों को प्रशिक्षण देंगे।   

 उन्होंने बताया कि यह प्रशिक्षण 7 जून को प्रातः 10 बजे से 1 बजे तक और द्वितीय पाली 2 से सायं 5 बजे तक शासकीय पॉलीटेक्निक कॉलेज मुरैना में दिया जायेगा। प्रशिक्षण के लिये मास्टर ट्रेनर्स की सूची जारी कर दी गई है। उन्होंने बताया कि पॉलीटेक्निक के कक्ष क्रमांक 102 में 6 मास्टर ट्रेनर्स, कक्ष क्रमांक 103(ए) में 3, कक्ष क्रमांक 103(बी) में 4, कक्ष क्रमांक 109 में 4, कक्ष क्रमांक 112 में 4, कक्ष क्रमांक 115 में 4, कक्ष क्रमांक 116 में 4, कक्ष क्रमांक 117 में 3, कक्ष क्रमांक 118 में 4, कक्ष क्रमांक 125 में 4 मास्टर ट्रेनर्स मतदान कर्मियों को प्रशिक्षण देंगे। इसके अलावा 9 मास्टर ट्रेनर्स रिजर्व में नियुक्त किये है। मतदान के लिये जिले में 4 हजार 700 कर्मचारियों को प्रशिक्षण देकर तैयार किया जा रहा है। 

पेड न्यूज पर नियंत्रण के लिए गठित होगी एमसीएमसी

मुरैना 06 जून 2022/नगरीय निकायों के निर्वाचन के दौरान पेड न्यूज पर नियंत्रण के लिए सभी जिलों और राज्य स्तर पर मीडिया सर्टीफिकेशन एण्ड मॉनिटरिंग कमेटी (एमसीएमसी) का गठन किया जायेगा। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा इस संबंध में जरूरी निर्देश कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी को जारी कर दिये गए हैं। महापौर और पार्षद पद के अभ्यर्थियों के लिए निर्वाचन व्यय सीमा निर्धारित की गयी है। 

 सचिव राज्य निर्वाचन आयोग श्री राकेश सिंह ने जानकारी दी है कि जिला निर्वाचन अधिकारी जिलों में पेड न्यूज से संबंधित प्रतिदिन आने वाले प्रकरणों और उन पर एमसीएमसी द्वारा लिये गए निर्णय की जानकारी निर्धारित प्रारूप में नियमित रूप से राज्य निर्वाचन आयोग को भेजेंगे। 

राज्य स्तरीय एमसीएमसी

 राज्य स्तरीय एमसीएमसी के अध्यक्ष सचिव राज्य निर्वाचन आयोग और सदस्य सचिव अपर, संयुक्त संचालक जनसंपर्क होंगे। समिति में राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा आम चुनाव के लिए नियुक्त एक प्रेक्षक, राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा मनोनीत निष्पक्ष प्रतिष्ठित नागरिक, राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा मनोनीत निष्पक्ष वरिष्ठ पत्रकार, समिति द्वारा सहयोजित एक विशेषज्ञ सदस्य होंगे।

जिला स्तरीय एमसीएमसी

 जिला स्तरीय एमसीएमसी के अध्यक्ष कलेक्टर अथवा उनके द्वारा मनोनीत अपर कलेक्टर, मुख्य कार्यपालिका अधिकारी जिला पंचायत होंगे। सदस्य सचिव जिला जनसंपर्क अधिकारी होंगे। समिति में जिला मुख्यालय के नगरीय निकाय का सहायक रिटर्निंग अधिकारी, कलेक्टर द्वारा मनोनीत निष्पक्ष, प्रतिष्ठित नागरिक (जिसकी किसी राजनैतिक दल से संबंद्धता नहीं हो) और कलेक्टर द्वारा मनोनीत निष्पक्ष वरिष्ठ पत्रकार सदस्य होंगे।

जिला स्तरीय एमसीएमसी के कर्त्तव्य

 यदि कोई राजनैतिक दल या अभ्यर्थी यदि कोई विज्ञापन प्रिंट या इलेक्ट्रानिक मीडिया (टीवी, केबिल नेटवर्क, सिनेमा हाल, रेडियो) पर प्रकाशित, प्रसारित कराना चाहता है तो उसे निर्धारित प्ररूप (परिशिष्ट ’’क’’ में आवेदन करना होगा। समिति द्वारा अनुमोदित, यथा संशोधित विज्ञापन का ही प्रकाशन एवं प्रसारण हो सकेगा। उल्लेखनीय है कि आदर्श आचार संहिता के किन्ही भी प्रावधानों का उल्लंघन ऐसे विज्ञापन, प्रसारण से नहीं होना चाहिए।  

 पंजीकृत राजनैतिक दल एवं अभ्यर्थी को प्रस्तावित प्रकाशन, प्रसारण के दिनांक से 3 दिन पूर्व तथा अपंजीकृत राजनैतिक दल एवं अन्य आवेदक को 7 दिन पूर्व आवेदन करना होगा। समिति द्वारा प्रस्तुत ऐसे आवेदन पत्र का निराकरण दो कार्य दिवस के भीतर किया जायेगा एवं निर्धारित प्रारूप में आवेदक को समिति के निर्णय से अवगत कराया जायेगा।

मतदाता की पहचान के लिये दो दस्तावेज और मान्य 

मुरैना 06 जून 2022/ पंचायतों के निर्वाचन में मतदाताओं की पहचान स्थापित करने के लिये पूर्व से 22 दस्तावेज निर्धारित है।  

 मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा 22 दस्तावेजों के पश्चात् दो और दस्तावेज मान्य किये है, इनमें रोजगार गारंटी येजना के अन्तर्गत 30 नवम्बर 2009 की स्थिति में जारी फोटोयुक्त जॉबकार्ड को मतदाता की पहचान के लिये मान्य किया है। इसी तरह आयोग द्वारा निर्णय लिया गया है कि मतदाताओं की पहचान के लिये भारत सरकार द्वारा फोटोयुक्त आधार कार्ड को भी मतदाताओं की पहचान में सम्मिलित किया है। 

सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों का निराकरण नहीं करने के आरोप में परियोजना अधिकारी को नोटिस जारी

मुरैना 06 जून 2022/सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों का निराकरण नहीं करने, शिकायतों के निराकरण में लापरवाही उदासीनता बरतने के आरोप में कलेक्टर श्री बी कार्तिकेयन ने पहाड़गढ़ बाल विकास परियोजना अधिकारी श्रीमती ललिता मुदगल को कारण बताओ नोटिस जारी किया है।

 यह नोटिस महिला बाल विकास विभाग के जिला कार्यक्रम अधिकारी के प्रस्ताव पर जारी किया है।      

 कलेक्टर ने नोटिस में कहा है कि पहाड़गढ़ ब्लॉक की बाल विकास परियोजना अधिकारी श्रीमती ललिता मुदगल के कृत्य मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के उपनियम एक, दो, तीन के विपरीत होकर कदारचरण की श्रेणी एवं शासकीय कार्य में लापरवाही को प्रदर्शित करती है। कलेक्टर ने कारण बताओ नोटिस जारी करते हुये श्रीमती मुदगल से 3 दिवस में उत्तर जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला बाल विकास को प्रस्तुत करने के निर्देश दिये हैं। समय अवधि में उत्तर प्राप्त न होने एवं उत्तर समाधान कारक न होने की दशा में श्रीमती मुदगल के खिलाफ मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण अपील) नियम 1966 के तहत कार्यवाही प्रस्तावित की जायेगी।

क्र. 063     

निर्वाचन के लिये कंट्रोल रूम नंबर 223091 स्थापित 

मुरैना 06 जून 2022/ जिले में त्रि-स्तरीय पंचायत एवं नगरीय निकाय चुनाव घोषित हो चुका है। इसके लिये जिला निर्वाचन कार्यालय ने कंट्रोल रूम स्थापित किया है, जिसका दूरभाष नंबर 07532-223091 स्थापित है। यह नंबर पूरे समय चालू रहेगा। 

क्र. 064

उत्कृष्ट विद्यालय मुरैना में कक्षा 9वीं के प्रवेश प्रारंभ 

मुरैना 06 जून 2022/ शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मुरैना में राज्य ओपन बोर्ड द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा के आधार पर कक्षा 9वीं में प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। 

 शासकीय एक्सीलेंस स्कूल के प्राचार्य ने बताया कि इच्छुक छात्र मेरिट के आधार पर एमपी ऑनलाइन के माध्यम से कक्षा 9वीं में प्रवेश ले सकते है। जिसकी अंतिम तिथि 9 जून 2022 है। आवेदन करते समय छात्र के पास निर्धारित शुल्क, कक्षा 8वीं की अंकसूची, आधार कार्ड, बैंक खाता क्रमांक, आय प्रमाणपत्र, जाति प्रमाणपत्र, समग्र आईडी एवं टीसी आदि दस्तावेज होना अनिवार्य है।

जिला चिकित्सालय में डायलिसिस की सुविधा उपलब्ध 

मुरैना 06 जून 2022/सिविल सर्जन डॉ. विनोद गुप्ता ने बताया कि जिला अस्पताल में डायलिसिस की सुविधा उपलब्ध है। डायलिसिस शरीर को संतुलित रखता है, शरीर के विषाक्त पदार्थ अपशिष्ट नमक और अतिरिक्त पानी को निकालता है। पोटेशियम, सोडियम और बाईकार्बोनेट जैसे रसायनों एवं ब्लड प्रेशर को संतुलित बनाये रखता है। डायलिसिस एक ऐसा उपचार है जब आपके गुर्दे विफल हो जाते है। डॉ. गुप्ता ने बताया कि गुर्दे काम नहीं करते हैं, तब मरीज को डायलिसिस पर रखा जाता है। 

इसके लक्षण

 सिविल सर्जन डॉ. विनोद गुप्ता ने बताया कि पेशाब में कमी आना, टकुने व पेरों में सूजन, सांस लेने में तकलीफ, अत्याधिक थकान, लगातार उबकाई आना एवं अन्य, डायलिसिस के मरीजों को विशेष आहार की आवश्यकता होती है। इसलिए चिकित्सक के बताये अनुसार आहार लेना चाहिए। तरल सेवन को सीमित करना पड़ सकता है। हीमोडायलिसिस के साथ एक सामान्य जीवन जी सकते और इसमें औसतन 5-10 या 20 वर्ष तक मरीज को चिकित्सा पर निर्भर रहना पड़ता है, जिसमें हर सत्र के बाद मरीज अपने आप को बेहतर महसूस करता है। यह गुर्दे की विफलता के कारण होने वाली कई समस्याओं को कम करता है। और कुछ समय डायलिसिस से जीवन जी सकते हैं। 

चुनाव आयोग के हर बिन्दुओं का अधिकारी गंभीरता से अध्ययन कर लें - जिला निर्वाचन अधिकारी 

मतदान कर्मियों के साथ ओआरएस के पैकेट की किट प्रदान की जायेगी 

मुरैना 06 जून 2022/ कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री बी.कार्तिकेयन ने जिले के समस्त रिटर्निंग ऑफीसर एवं सहायक रिटर्निंग ऑफीसरों को निर्देश दिये है कि चुनाव आयोग के हर बिन्दुओं का अधिकारी गंभीरता से अध्ययन कर लें। पिछले चुनाव की तुलना में अपने आप को यह सुनिश्चित न करें कि अभी तक कई चुनाव करा लिये है, इसको भी करा लेंगे। चुनाव आयोग हर चुनाव में नये-नये बिन्दुओं को तैयार करके भेजते है। इसलिये आयोग के समस्त बिन्दुओं को गंभीरता से पढ़े, और उस पर चुनाव सम्पन्न करायें। इसके साथ ही उन्होंने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को निर्देश दिये कि त्रि-स्तरीय पंचायत के लिये जिले में 1 हजार 972 मतदान केन्द्र बनाये गये है। सभी मतदान केन्द्रों के लिये ओआरएस के पैकेट की किटे तैयार करायी जाये। यह निर्देश उन्होंने रविवार को बैठक के दौरान अधिकारियों को दिये। इस अवसर पर जिला पंचायत के सीईओ श्री रोशन कुमार सिंह, अपर कलेक्टर श्री नरोत्तम भार्गव, नगर कमिश्नर श्री संजीव कुमार जैन, समस्त एसडीएम, आरओ, एआरओ, जनपद सीईओ उपस्थित थे। 

 कलेक्टर श्री बी.कार्तिकेयन ने समस्त आरओ, एआरओ को निर्देश दिये कि अपने-अपने क्षेत्र के मतदान सामग्री वितरण, मतदान के पश्चात् प्राप्त होने वाली सामग्री एवं मतगणना स्थल की रिपोर्ट तत्काल उपलब्ध करायें। कहीं भी गैलरी या खुले में मतगणना नहीं होनी चाहिये। इस प्रकार के फोटोग्राफ्स जिला निर्वाचन कार्यालय को भेजें। उन्होंने कहा कि पंचायत चुनाव पारदर्शिता के साथ स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शान्तिपूर्ण तरीके से सम्पन्न हो। अधिकारी किसी के दबाव में आकर कोई कार्य न करें। कलेक्टर ने कहा कि मतदान केन्द्र पर मतदान दल पहुंचने के बाद डॉक्टरों की टीम केन्द्र पर पहुंचे, उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी लें। किसी भी कर्मचारी की मतदान के समय तबियत खराब नहीं होनी चाहिये। इसके लिये सीएमएचओ अपनी टीम गठित करें। कलेक्टर ने कहा कि चुनाव चिन्ह आवंटित होने के पश्चात् प्रूफरीडिंग सही करके सूची मतपत्र छपाई के लिये उपलब्ध करावें। मतपत्र छपाई में किसी भी प्रकार की गलती नहीं चाहिये। मतपत्र समय से पहले मिले, यह नगर निगम कमिश्नर सुनिश्चित करेंगे। 

निर्विरोध निर्वाचन को प्रोत्साहित करने के लिए पुरस्कार योजना

 राज्य सरकार द्वारा पंचायत पदाधिकारियों के निर्विरोध निर्वाचन को प्रोत्साहित करने के लिये पंचायतों को पुरस्कृत करने की योजना लागू की गई है। योजना के तहत ऐसी ग्राम पंचायतें, जिसके सरपंच निर्विरोध निर्वाचति होंगे, उनको पांच लाख रुपये, सरपंच पद हेतु वर्तमान निर्वाचित एवं पिछला निर्वाचन निरन्तर विर्विरोध रूप से होने पर उस पंचायत को सात लाख रुपये की राशि पुरस्कार में दी जायेगी।

 इसी तरह ऐसी ग्राम पंचायत, जिसके सरपंच तथा सभी पंच महिला निर्वाचित होंगे, उनको 12 लाख रुपये तथा पंचायत के सरपंच एवं पंच के सभी पदों पर महिलाओं का निर्वाचन निर्विरोध होने पर 15 लाख रुपये की पुरस्कार राशि सम्बन्धित ग्राम पंचायत को दी जायेगी।        

पंचायत निर्वाचन के लिए मतपत्रों के रंग निर्धारित 

 त्रि-स्तरीय पंचायत निर्वाचन के लिए मतपत्रों के रंग निर्धारित किया गया हैं। पंच पद के लिए सफेद, सरपंच के लिए नीला, जनपद पंचायत सदस्य के लिए पीला और जिला पंचायत सदस्य के लिए गुलाबी रंग का मतपत्र होगा। गौरतलब है कि त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन-2022 के तहत मतदाता अपना मत मतपत्रों के माध्यम से मतपेटी में डाल सकेंगे।

शासकीय कर्मचारियों की कमी पर संविदा कर्मियों को मतदान दल में किया जा सकेगा शामिल 

मुरैना 06 जून 2022/सचिव राज्य निर्वाचन आयोग श्री राकेश सिंह ने बताया है कि यदि जिले में राज्य शासन के कर्मचारियों से मतदान दलों की पूर्ति नहीं हो पा रही हो तो अपवाद स्वरूप केन्द्र शासन, बैंक, भारतीय जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों, अधिकारियों को मतदान दलों में सम्मिलित किया जा सकता है। शासकीय कर्मचारियों की कमी होने की स्थिति में मतदान दलों में 3 वर्ष से अधिक सेवा पूरी करने वाले संविदा कर्मियों को भी सम्मिलित किया जा सकेगा। 

 संविदाकर्मी को पीठासीन अधिकारी एवं मतदान अधिकारी क्रं 1 पद पर नियुक्त न करें, क्योंकि पीठासीन अधिकारी की अनुपस्थिति में मतदान अधिकारी क्रं. 1 ही पीठासीन अधिकारियों के दायित्वों की पूर्ति करता है। संविदा कर्मियों को मतदान अधिकारी क्रमांक 2 तथा 3 एवं 4 के पद पर मतदान दल में सम्मिलित किया जा सकता है। यदि पुरुष कर्मचारियों की कमी की वजह से महिला कर्मचारी की नियुक्ति करना आवश्यक हो तो कम से कम 2 महिला कर्मचारियों को मतदान दल में रखा जाए। महिला मतदान अधिकारी की ड्यूटी उसी विकासखण्ड में लगायी जाये जिसमें वह कार्यरत है। ऐसी महिला मतदान अधिकारी का मतदान की पूर्व संध्या से ही मतदान केन्द्र में उपस्थित रहने की अनिवार्यता से छूट देते हुये मतदान प्रारंभ होने के 1 घंटा पूर्व मतदान केन्द्र पर उपस्थित होने की अनुमति दी जाये। अत्यावश्यक सेवाओं जैसे लोक-स्वास्थ्य, जल-प्रदाय, परिवहन, दुग्ध-प्रदाय, वाणिज्यिक कर, आबकारी पंजीयन एवं मुद्रांक तथा विद्युत प्रदाय में संलग्न फील्ड स्तर के अधिकारियों, कर्मचारियों को मतदान दलों में सम्मिलित नहीं किया जाये। इन विभागों के उन कर्मचारियों की निर्वाचन में ड्यूटी लगायी जा सकती है, जो कार्यालय में कार्य करते हैं। न्यायिक सेवा के सभी अधिकारियों, कर्मचारियों को निर्वाचन ड्यूटी से मुक्त रखा गया है। अतः उनकी ड्यूटी निर्वाचन में नहीं लगायी जाये। किसी विकासखंड में पदस्थ किसी अधिकारी, कर्मचारी को उसी विकासखंड के किसी मतदान केन्द्र पर पीठासीन अधिकारी या मतदान अधिकारी के तौर पर नियुक्त न किया जाये। कोई भी अधिकारी, कर्मचारी जो किसी विकासखंड का मूल निवासी हो उसे, उस विकासखंड में आने वाले किसी मतदान केन्द्र में पीठासीन अधिकारी या मतदान अधिकारी के रूप में नियुक्त न किया जाये।   

 श्री सिंह ने जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देशित किया है कि ऐसे कर्मचारी जिनकी सेवानिवृत्ति में 6 माह या उससे कम समयावधि शेष हो, उन्हें मतदान दल में शामिल नहीं किया जाये। ऐसे कर्मचारियों से निर्वाचन सम्बंधी अन्य कार्य कराये जा सकते हैं। दिव्यांग, निःशक्त कर्मचारियों को मतदान दल में शामिल न किया जाये। ऐसे कर्मचारियों से निर्वाचन संबंधी अन्य कार्य कराया जा सकता है। निर्वाचन के पश्चात प्रत्येक मतदान केन्द्र पर ही पंच, सरपंच पद के मतों की गणना का कार्य ’’आपवादिक मामलों को छोड़कर’’ किया जायेगा। यह कार्य पीठासीन अधिकारी के पर्यवेक्षण तथा निर्देशन में मतदान अधिकारियों द्वारा किया जाएगा। पीठासीन अधिकारी का चयन वरिष्ठता और अनुभव को ध्यान में रखते हुए सावधानी पूर्वक किया जाना चाहिए, ताकि वह मतदान तथा मतगणना के समय महत्वपूर्ण और संवेदनशील कार्य को निर्भीकता, विश्वास और दक्षता के साथ सम्पन्न कर सके। यदि जिलों में मतदान दल की कमी हो तो जिले के कलेक्टर अपने संभागीय आयुक्त से समीप के जिलों से मतदान दल उपलब्ध कराने के लिए निवेदन कर आयोग को सूचित कर सकते है। 

हायर सेकण्डरी पूरक परीक्षाएं 20 जून से तथा हाईस्कूल पूरक परीक्षाएं 21 जून से

मुरैना 06 जून 2022/माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा संचालित हाईस्कूल, हायर सेकण्डरी, हायर सेकण्डरी व्यावसायिक पाठ्यक्रम (द्वितीय अवसर) की परीक्षाएं प्रारंभ होने की तिथियाँ मण्डल द्वारा घोषित की गई है। हायर सेकेण्डरी परीक्षा में केवल एक विषय तथा हाईस्कूल परीक्षा में दो विषयों में अनुत्तीर्ण छात्रों को ही पूरक की पात्रता प्रदान की गई है। 

  हायर सेकेण्डरी के समस्त विषयों की पूरक परीक्षाएँ 20 जून 2022 तथा हाईस्कूल पूरक परीक्षा 21 जून से 30 जून तक तथा हायर सेकण्डरी व्यावसायिक द्वितीय अवसर पूरक परीक्षा 21 जून से 27 जून तक संपन्न होंगी। हायर सेकण्डरी, हाईस्कूल पूरक परीक्षा एवं हायर सेकण्डरी व्यावसायिक पाठ्यक्रम (द्वितीय अवसर) पूरक परीक्षा के आवेदन पत्र निर्धारित शुल्क जमा कर एमपी ऑनलाईन के कियोस्क के माध्यम से अब से परीक्षा प्रारंभ दिनॉक के एक दिन पूर्व तक भरे जा सकेंगे। पूरक परीक्षा में सम्मिलित होने वाले सभी परीक्षार्थियों के प्रवेश पत्र 05 जून से ऑनलाईन प्राप्त किये जा सकेंगे।

ईव्हीएम से मतदान प्रक्रिया का करें व्यापक प्रचार-प्रसार : राज्य निर्वाचन आयुक्त

मुरैना 06 जून 2022/राज्य निर्वाचन आयुक्त श्री बसंत प्रताप सिंह ने सभी कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देशित किया है कि नगरीय निकाय निर्वाचन के लिए ईव्हीएम से मतदान प्रक्रिया का व्यापक प्रचार-प्रसार करें। उन्होंने कहा है कि निर्वाचन प्रक्रिया को प्रभावी एवं परिणामोन्मुखी बनाने के उद्देय से मतदान के लिये आयोग द्वारा निर्धारित की गई व्यवस्थाओं से जन-सामान्य, जन-प्रतिनिधियों एवं अभ्यर्थियों को भलीभाँति परिचित कराया जाना अत्यंत आवश्यक है। नगरीय निकाय आम निर्वाचन-2022 में नगर निगमों के महापौर तथा नगर निगमों, नगरपालिका परिषदों एवं नगर परिषदों के पार्षद पदों के लिये ईव्हीएम से वोट डाले जायेंगे।  

 श्री सिंह ने कहा है कि नगरीय निकायों में हाट-बाजारों, मेलों, महाविद्यालयों, भीड-भाड़ वाले क्षेत्रों, आँगनवाडियों एवं अन्य महत्वपूर्ण स्थानों पर जाँच एवं परीक्षण के बाद अभिप्रमाणित ईव्हीएम का विधिवत प्रदर्शन करायें। ईव्हीएम की कार्यप्रणाली एवं संचालन की प्रक्रिया भी विस्तारपूर्वक समझाई जाये। इस कार्यवाही के दौरान प्रचार-प्रसार के लिए स्थानीय प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की उपस्थिति तथा कार्यवाही का अभिलेखीकरण भी सुनिश्चित किया जाये। 

मतदान समाप्ति के 48 घण्टे पूर्व से बन्द रहेंगी मदिरा दुकानें

मुरैना 06 जून 2022/त्रिस्तरीय पंचायतों एवं नगरीय निकायों के आम निर्वाचन को शांतिपूर्ण तथा शालीन वातावरण में निष्पक्ष और स्वतंत्र रूप से सम्पन्न कराये जाने के उद्देश्य से शराब की दुकानें मतदान के समाप्त होने के 48 घंटे पूर्व से बंद रखी जाएंगी तथा इस अवधि में शराब का क्रय विक्रय पूर्णता प्रतिबंधित किया जाएगा। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार त्रिस्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन हेतु मतदान 3 चरणों में 25 जून, 1 जुलाई तथा 8 जुलाई को संपन्न कराया जाएगा।

 मतदान के समाप्त होने के 48 घंटे पूर्व से बंद रखी जाएंगी। इस अवधि में शराब का क्रय विक्रय पूर्णता प्रतिबंधित रहेगा। पंचायत आम निर्वाचन के समय ग्रामीण क्षेत्र में स्थित शराब की सभी दुकानें संबंधित ग्राम पंचायत के लिए मतदान की समाप्ति के लिए नियत समय से 48 घंटे पूर्व बंद रखी जाएंगी। जनपद पंचायत अथवा जिला पंचायत के सदस्य के निर्वाचन के मामले में संबंधित निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली प्रत्येक ग्राम पंचायत की भौगोलिक सीमा की परिधि में शराब की सभी दुकानें बंद रखी जाएंगी। जिन ग्राम पंचायतों में आम निर्वाचन संपन्न होना है उन ग्राम पंचायतों की सीमा से 5 किलोमीटर की अवधि में आने वाली समस्त शराब की दुकानें भी बंद रखी जाएंगी।

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