योगाभ्यास आज : नेहरू युवा केन्द्र ने बच्चों को कराये योगासन
मुरैना/शैलेंद्र श्रीवास/ एडीटर। खेल मंत्रालय भारत सरकार द्वारा संचालित नेहरू युवा केंद्र मुरैना द्वारा 20 जून को पुलिस परेड ग्राउंड मुरैना में योगाभ्यास कार्यक्रम का आयोजन किया गया। एवं 21 जून को होने वाले योग दिवस कार्यक्रम के पूर्व छात्र-छात्राओं को योगासन भी करायें।
नेहरू युवा केंद्र मुरैना के उपनिदेशक श्री राकेश सिंह तोमर द्वारा योगाशसन कराकर कार्यक्रम के बारे में विस्तार से युवाओं को बताया। अभ्यास कार्यक्रम में योग गुरु श्री लोकेंद्र शर्मा ने बच्चों को योग के बारे में बताया और योग से क्या-क्या फायदे हैं, इसके बारे में भी जानकारी दी। इसके बाद योग गुरु ने बच्चों को प्रोटोकॉल के तहत योगाभ्यास कराया। और बाद में नेहरू युवा केंद्र मुरैना के उपनिदेशक श्री राकेश सिंह तोमर ने बताया कि 21 जून को नेहरू युवा केंद्र एवं जिला प्रशासन के सहयोग से नगर निगम, खेल विभाग शिक्षा विभाग के सहयोग से 21 जून 2022 को टाउन हॉल जीवाजी गंज मुरैना में सुबह 6 बजे से कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। जिसमें ज्यादा से ज्यादा लोग कार्यक्रम में भाग लें। कार्यक्रम में रामचंद्र तोमर, रामविलास शर्मा, अंकित भटेले, फुटबॉल संघ के पदाधिकारियों उपस्थित थे।
वर्षात के मौसम में होने वाली बीमारियों से बचाव
मुरैना/शैलेंद्र श्रीवास/ एडीटर। सिविल सर्जन डॉ. विनोद गुप्ता ने बताया कि वर्षात के मौसम में बीमारियां फैलने का खतरा अधिक रहता है। इस मौसम में होने वाली बीमारियां खतरनाक साबित हो सकती है। इससे सावधानी बरतने की आवश्यकता है, लापरवाही जानलेवा हो सकती है।
वर्षात के मौसम में होने वाली बीमरियां
डॉ. विनोद गुप्ता ने बताया कि सर्दी, जुखाम, बुखार, मलेरिया, चिकनगुनिया, हैजा एवं टाइफाइड हो सकते है। सर्दी, जुखाम, बुखार से बचने के लिए बारिश में ज्यादा देर तक न भीगे, भीगने से बचे, भीगने पर शरीर को साफ कपड़े से पौछे तुरंत कपड़े बदले। मलेरिया से बचने के लिये अपने घर के आसपास गड्डा न होने दें, अगर गड्डा हो तो, उसमें पानी इकठा न होने दें। हैजा से बचने के लिए घर के आसपास सफाई रखें, गंदा पानी उपयोग में न लायें, पानी को छानकर या उबालकर उपयोग करें। टाइफाइड खतरनाक बीमारी में से एक है। यह संक्रमित जल व दूषित भोजन से होता है, इस बीमारी में तेज बुखार आता है एंव कई दिनों तक रहता है। इस बीमारी का संक्रमण रोगी के पित्ताशय में रहता है, टाइफाइड होने वाले रोगी से दूर रहना चाहिए और चिकित्सक से दवा लेनी चाहिए।
आरएमओ डॉ. धर्मेन्द्र गुप्ता आर.एम.ओ ने आम जनता से अपील की है कि वर्षात के मौसम में होने वाली बीमारियों से बचाव जरूरी है। अगर बचाव न किया जाये तो यह खतरनाक हो सकती है। इसलिए कोई भी बीमारी होने पर चिकित्सक को अवश्य दिखायें, जिससे रोग की पहचान की जा सके।
परिवार नियोजन की सेवायें सभी शासकीय स्वास्थ्य संस्थाओं पर मुफ्त
मुरैना/शैलेंद्र श्रीवास/ एडीटर। सिविल सर्जन डॉ. विनोद गुप्ता ने कहा है कि परिवार नियोजन की सेवायें सभी शासकीय स्वास्थ्य संस्थाओं पर मुफ्त में दी जाती है। परिवार को सुखी, स्वस्थ्य रखने के लिये परिवार नियोजन कार्यक्रम के उद्देश्य जनसंख्या नियंत्रण द्वारा कुल प्रजनन दर 2025 तक 2.1 तक कम करना है।
डॉ. विनोद गुप्ता ने बताया कि गर्भ निरोधक साधनों का उपयोग आवश्यक है, जिसमें इंजेक्शन, अंतरा छाया गोली, आई.यू.सी.डी., पी.पी.आई.यू.सी.डी, स्थाई साधन में एल.टी.टी., सी.टी.टी, पुरूष नसबंदी आदि को बढ़ावा देना है। दंपतियों को खुशहाल और संपन्नतापूर्ण सुरक्षित कराने हेतु पात्र दंपतियों को परिवार नियोजन की सेवायें जानकारी और मार्गदर्शन प्रदान करना है। जिससे जनसमुदाय में परिवार नियोजन को बढ़ावा दिया जाये। आर.एम.ओ डॉ. धर्मेन्द्र गुप्ता ने अपील की है कि परिवार नियोजन की सेवायें सभी शासकीय स्वास्थ्य संस्थाओं पर मुक्त में दी जाती है
नगरीय निकायों के निर्वाचन के लिये ईव्हीएम मशीनों का रेण्डमाईजेशन होगा 22 जून को
मुरैना/शैलेंद्र श्रीवास/ एडीटर। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री बी.कार्तिकेयन ने समस्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों को सूचित किया है कि नगरीय निकाय निर्वाचन-2022 के प्रथम एवं द्वितीय चरण के लिये ईव्हीएम मशीनों का रेण्डमाईजेशन 22 जून को प्रातः 11 बजे होगा। रेण्डमाईजेशन कलेक्ट्रेट स्थित एनआईसी कक्ष मुरैना में किया जायेगा।
8 नगरीय निकायों के अभ्यर्थियों की बैठक 23 जून को
मुरैना/शैलेंद्र श्रीवास/ एडीटर। नगरीय निर्वाचन 2022 में मुरैना जिले की 8 नगरीय निकायों में खड़े हुये उम्मीदवारों की बैठक कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी की अध्यक्षता में 23 जून को दोपहर 2 बजे टाउनहॉल मुरैना में रखी गई है। बैठक में पोरसा, अम्बाह, जौरा, कैलारस, सबलगढ़, झुण्ड़पुरा, बानमौर में पार्षद पदों के लिये एवं नगर पालिक निगम मुरैना में महापौर तथा पार्षदों के लिये खड़े हुये उम्मीदवार उपस्थित रहें।
नगरीय निकायों में लगे मतदान दल (ई.डी.बी.) के माध्यम से अपना मतदान करें
मुरैना 20 जून 2022/आगामी नगर निगम के चुनाव के कार्य हेतु ड्यूटी पर लगे शासकीय अमलों को मताधिकार का प्रयोग करने का अवसर प्रदान किया गया है। इसमें ऐसे कर्मचारी जो कि नगर निगम के मतदाता हैं और उनको उनके निकाय में मतदान के दिवस चुनाव ड्यूटी में लगाया गया है। ऐसी स्थिति में वे चुनाव कर्तव्य मतपत्र (ई.डी.बी.) के माध्यम से मताधिकार का प्रयोग करेंगें, ऐसा प्रावधान किया गया है।
इसके लिये इन कर्मचारियों को प्रपत्र-19 पर आवेदन चुनाव के द्वितीय प्रशिक्षण के दौरान प्रस्तुत करना होगा। प्रपत्र-19 के साथ वोटर कार्ड अथवा बी.एल.ओ. द्वारा प्रदत्त मतदाता पर्ची की छायाप्रति संलग्न करनी होगी, ताकि मतदाता सूची में मतदाता भाग संख्यां एवं मतदाता क्रमांक एवं वार्ड क्रमांक की पुष्टी की जा सके। चुनाव कर्तव्य पर तैनात कर्मचारियों को प्रपत्र-19 (घ) प्रदाय किया जायेगा, जिसमें घोषणा पत्र होगा, जो राजपत्रित कार्यालय प्रमुख अथवा अन्य राजपत्रित अधिकारी से प्रति हस्ताक्षरित होना आवश्यक होगा। जिसको प्रपत्र-19 (ख) लिफाफे में रखकर प्रपत्र-19 (क) में मतपत्र के साथ में जमा किया जायेगा। घोषणा के अभाव में मतपत्र नहीं लिया जायेगा। कर्मचारी मतदान की सामग्री वितरण के केन्द्र पर अपना मतदान ई.डी.बी. के माध्यम से करेगें।
त्रि-स्तरीय पंचायतों में प्रथम चरण के लिये मतदान सामग्री 24 जून को वितरित होगी
मुरैना/शैलेंद्र श्रीवास/ एडीटर। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा मुरैना जिले की अम्बाह, पोरसा के अन्तर्गत आने वाली पंचायतों के लिये मतदान 25 जून को प्रातः 7 से अपरान्ह 3 बजे तक होगा।
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी के मार्गदर्शन में मतदान दल 24 जून को सामग्री प्राप्त कर अपने-अपने मतदान केन्द्रों के लिये रवाना होगें। अम्बाह के लिये मतदान दल पीजी कॉलेज अम्बाह से सामग्री प्राप्त करेंगे। पोरसा विकासखण्ड के लिये मतदान दल 24 जून को शिवम् कॉलेज पोरसा से सामग्री प्राप्त करके अपने-अपने मतदान केन्द्रों के लिये रवाना होंगे।
प्रथम चरण का प्रचार मतदान के 48 घंटे पूर्व होगा बंद
मुरैना 20 जून 2022/ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा त्रि-स्तरीय पंचायत निर्वाचन 2022 के तहत प्रथम चरण का मतदान 25 जून को अम्बाह, पोरसा विकासखण्ड की ग्राम पंचायतों में होगा। प्रथम चरण के लिये प्रचार-प्रसार मतदान के ठीक 48 घंटे पूर्व बंद करना होगा। 23 जून को अपरान्ह 3 बजे तक लाउडस्पीकर, रैली, जुलूस, सभा आदि सभी प्रकार का प्रचार बंद हो जायेगा।
स्थानीय केबल नेटवर्क ऑपरेटर स्थानीय स्तर पर कोई भी कार्यक्रम, न्यूज आदि नेशनल ब्राडकास्टिंग स्टेण्डर्ड ऑथोरिटी की अनुमति के बिना संचालित एवं प्रसारित नहीं कर सकेगा
दोषी पाये जाने पर दण्डात्मक कार्रवाही होगी
केबल टेलीविजन नेटवर्क के महत्वपूर्ण बिन्दु
मुरैना/शैलेंद्र श्रीवास/ एडीटर। केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) 1995 के अंतर्गत केवल सेवा का आशय किसी भी प्रसारण टेलीविजन, सकेतों को तारों से पुनः संचार सहित कार्यक्रमों का केवल द्वारा प्रसारण करना है। कोई भी स्थानीय केबल नेटवर्क ऑपरेटर स्थानीय स्तर पर कोई भी कार्यक्रम, न्यूज आदि को तैयार करना नेशनल ब्राडकास्टिंग स्टेण्डर्ड ऑथोरिटी (एनवीएसएस) की अनुमति के बिना संचालित एवं प्रसारित नहीं सकता है। केबल टेलीविजन विनियमन अधिनियम 1995 की धारा 6 यह भी उपबंधित करती है कि कोई भी व्यक्ति केवल सेवा द्वारा किसी विज्ञापन का प्रसारण नहीं करेगा, जब तक की ऐसे विज्ञापन सहिता के अनुरूप न हो। केबल टेलीविजन विनियमन अधिनियम 1995 की धारा 11 के अनुसार अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करने पर पदाविहित अधिकारी द्वारा केवल टेलीविजन नेटवर्क प्रचालन के लिए केबल ऑपरेटर द्वारा प्रयुक्त उपकरणों को जप्त किया जा सकेगा।
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन) श्री बक्की कार्तिकेयन ने उपरोक्त जानकारी देते हुये बताया कि केबल टेलीविजन विनियमन अधिनियम की धारा 12 व 13 में उपकरणों के अभिग्रहण जप्ती व दंड का प्रावधान है। केबल टेलीविजन विनियमन अधिनियम की धारा 13 के अंतर्गत उपबंधों के उल्लंघन के प्रथम बार दोषी पाये जाने पर दो वर्ष की सजा या एक हजार रुपये का जुर्माना या उपरोक्त दोनों कार्यवाही की जा सकती है। इसके उपरांत प्रत्येक बार दोषी पाये जाने पर पांच वर्ष की सजा व पांच हजार रूपये का अर्थदंड का प्रावधान है। कोई भी केवल टीवी चैनल ऑपरेटर ऐसे विज्ञापन नहीं दे पाएगा कि देश के कानून, नैतिकता, शिष्टाचार, विचार, संदेहास्पद स्थिति, किसी को गम, निराशा, अथवा विद्रोह, जाति, धर्म, रंग, राष्ट्रीय एवं भारत के संविधान के प्रावधानों के विरुद्ध प्रदर्शन होता है। आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन करने वाले विज्ञापनों को एमसीएमसी द्वारा सर्टिफिकेशन नहीं दिया जाएगा। चुनाव की घोषणा के उपरांत एमसीएमसी की बिना अनुमति के विज्ञापन प्रकाशित करने पर संबंधित केवल ऑपरेटर के उपकरण जप्त कर संबंधित प्रत्याशी के विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी और प्रतिदिन प्रसारित की जाने वाली राजनीतिक गतिविधियों की सी.डी. एवं डीवीडी बनाकर एमसीएमसी को देना होगा। शोपिंग मॉल, सिनेमाघर के अंदर ऑडियो-वीडियो, रेडियो आदि वाले विज्ञापनो का भी प्रमाणीकरण एमसीएमसी से कराना होगा, बिना प्रमाणीकरण के प्रसारण नहीं कर सकेंगे। समिति द्वारा जारी प्रमाणीकरण में निम्न डिसक्लेमर हो तो दिए गए विज्ञापन में दावों एवं अभिकथनों की शुद्धता एवं तथ्यों की जिम्मेदारी पूरी तरह प्रकाशक, विज्ञापनकर्ता की होगी। प्रकाशन के कारण कारित क्षति, हानि, नुकसान, सिविल एवं क्रिमिनल के मामलों के लिए समिति किसी भी प्रकार में जिम्मेदार, उत्तदायी नहीं है।
मतदान के 3 दिन पहले बाहरी व्यक्ति को छोड़नी होंगी मतदान होने वाली पंचायतें
मुरैना/शैलेंद्र श्रीवास/ एडीटर। त्रि-स्तरीय पंचायत निर्वाचन 2022 के तहत 25 जून को अम्बाह, पोरसा विकासखण्ड की पंचायतों में मतदान होना है, मतदान के 3 दिन पहले बाहरी व्यक्तियों को छोंड़नी होगी मतदान वाली पंचायते।
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री बी.कार्तिकेयन ने राजस्व, पुलिस अधिकारियों को निर्देश जारी किये है कि मतदान को स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शान्तिपूर्ण सम्पन्न कराने के लिये मतदान के 3 दिन पहले दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा के तहत बाहरी व्यक्ति ऐसी पंचायतों को छोड़ दें, वे मतदान के समय वहां उपस्थित नहीं रहें।
विकासखंड स्तर पर बनने वाले अस्थाई स्ट्रांग रूम में लगेंगे सीसीटीव्ही कैमरे
मुरैना/शैलेंद्र श्रीवास/ एडीटर। पंचायत निर्वाचन में जिन विकास खंडों में मतगणना की अनुमति दी गई है, वहाँ पर मतपेटी को रखने के लिए बनाए गए अस्थाई स्ट्रांग रूम में भी सीसीटीव्ही कैमरे लगाने के निर्देश राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा दिए गए हैं। नगरीय निकाय एवं पंचायत निर्वाचन के लिए बनाए गए स्थाई स्ट्रांग रूम में सीसीटीव्ही कैमरे लगाने के निर्देश पहले ही दिए जा चुके हैं।
विदेश अध्ययन छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि 30 जून तक बढ़ाई
मुरैना/शैलेंद्र श्रीवास/ एडीटर। पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को विदेश अध्ययन छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 20 जून निर्धारित की गई थी, जिसे राज्य शासन द्वारा 30 जून 2022 तक बढ़ा दिया है।
पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के सहायक संचालक ने बताया कि जिले में विदेश अध्ययन के इच्छुक पिछड़ा वर्ग के छात्र, छात्रायें जो ऑनलाइन आवेदन करते है, उनके लिये आवश्यक दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, जाति प्रमाणपत्र, आय प्रमाणपत्र, मूल निवासी, शैक्षणिक योग्यता से संबंधित प्रमाण पत्र, समग्र आईडी एवं बैंक पासबुक आदि ऑनलाइन करना होंगे।
अन्य राज्यों में मान्यता प्राप्त दलों के अभ्यर्थियों को भी करें वर्गीकृत
मुरैना/शैलेंद्र श्रीवास/ एडीटर। सचिव राज्य निर्वाचन आयोग श्री राकेश सिंह ने सभी कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन आधिकारियों को निर्देशित किया है कि नगरीय निकाय निर्वाचन में प्रतीकों के आवंटन में अन्य राज्यों में मान्यता प्राप्त दलों के अभ्यर्थियों को भी वर्गीकृत किया जाये। राज्यीय दल जो अन्य राज्य में मान्यता प्राप्त है, उनकी मान्यता के आधार पर उनके निर्वाचन प्रतीक सुरक्षित रखे गए हैं।
श्री सिंह ने कहा है कि सभी जिलों को निर्वाचन सामग्री के साथ राष्ट्रीय दलों एवं अन्य राज्यों में मान्यता प्राप्त दलों के चुनाव चिन्हों का चार्ट उपलब्ध कराया गया है। प्रतीक आवंटन के लिए आईईएमएस में भी तदनुसार प्रावधान किया गया है।
सिनेमा घर और नगरीय निकाय के वाहनों से होगा जिंगल्स का प्रसारण
मुरैना/शैलेंद्र श्रीवास/ एडीटर। मतदाताओं एवं अभ्यर्थियों को जागरूक करने के उद्देश्य से राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा तैयार कराये गए जिंगल्स का प्रसारण नगरीय निकायों के वाहनों में लगे ध्वनि यंत्रों के माध्यम से कराने के निर्देश कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारियों को दिये गए हैं।
सचिव राज्य निर्वाचन आयोग श्री राकेश सिंह ने कहा है कि सिनेमा घरों, नगरीय निकाय के फेसबुक पेज और व्हाट्सऐप ग्रुप में भी जिंगल्स प्रसारित किये जा सकते हैं।