नगरीय निकाय निर्वाचन के लिए आज से लिये जायेंगे नाम निर्देशन -पत्र


मुरैन। राज्य निर्वाचन के निर्देशानुसार नगरीय निकाय निर्वाचन के लिए 11 जून से नाम निर्देशन-पत्र लिये जायेंगे। इस संबंध में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री बी.कार्तिकेयन ने बताया कि नगर निगम मुरैना के महापौर पद हेतु नाम-निर्देशन पत्र प्राप्त करने के लिये मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत श्री रोशन कुमार सिंह को अधिकृत किया गया है। ये महापौर पद हेतु नाम-निर्देशन पत्र कलेक्टर न्यायालय कक्ष में प्राप्त करेंगे। इसके साथ ही नगर निगम के वार्ड 1 से 23 तक के पार्षद पद हेतु नाम-निर्देशन पत्र प्राप्त करेंगे। अपर कलेक्टर श्री नरोत्तम भार्गव नगर निगम के पार्षद पद हेतु वार्ड क्रमांक 24 से 47 तक के उम्मीदवारों के नाम-निर्देशन पत्र अपर जिला दण्डाधिकारी न्यायालय मुरैना में प्राप्त करेंगे।                                          

 इसके अलावा पोरसा नगर पालिका के पार्षदों के लिये नाम-निर्देशन पत्र पोरसा तहसील कार्यालय में रिटर्निंग ऑफीसर संयुक्त कलेक्टर श्री सुरेश बराहदिया, अम्बाह नगर पालिका के पार्षद पद हेतु नाम-निर्देशन पत्र तहसील कार्यालय अम्बाह में रिटर्निंग ऑफीसर श्री राजीव समाधिया, बानमौर नगर पंचायत के पार्षद पद हेतु नाम-निर्देशन पत्र तहसीलदार बानमौर श्री अनुरूद्ध मिश्रा तहसील कार्यालय में प्राप्त करेंगे।  

 इसी प्रकार जौरा नगर पंचायत के वार्डो के नाम-निर्देशन पत्र रिटर्निंग ऑफीसर श्री विनोद सिंह के यहां तहसील परिसर कार्यालय जौरा में, नगर परिषद कैलारस के लिये पार्षद पद हेतु नाम-निर्देशन पत्र रिटर्निंग ऑफीसर श्री भरत कुमार के यहां तहसील कार्यालय में जमा किये जायेंगे। सबलगढ़ नगर पालिका परिषद के वार्डो के नाम-निर्देशन पत्र तहसील कार्यालय सबलगढ़ में रिटर्निंग ऑफीसर श्री वंदना जैन एवं नगर पंचायत झुण्डपुरा के पार्षद पद हेतु नाम-निर्देशन पत्र तहसील कार्यालय सबलगढ़ में रिटर्निंग ऑफीसर श्रीमती मनीषा कौल प्राप्त करेंगी।  

 जिला निर्वाचन अधिकारी श्री कार्तिकेयन ने बताया कि निर्वाचन की सूचना, सीटों के आरक्षण की सूचना और मतदान केन्द्रों की सूची का प्रकाशन तथा नाम निर्देशन-पत्र लेने का कार्य 11 जून को सुबह 10रू30 बजे से शुरू होगा। नाम निर्देशन-पत्र लेने की अंतिम तारीख 18 जून (अपरान्ह 3 बजे तक) है। नाम निर्देशन-पत्रों की संवीक्षा 20 जून को होगी। अभ्यर्थिता से नाम वापस लेने की अंतिम तारीख 22 जून (अपरान्ह 3 बजे तक) है। इसी दिन अभ्यार्थियों को निर्वाचन प्रतीकों का आवंटन होगा। 

मतदान

 प्रथम चरण का मतदान 6 जुलाई और दूसरे चरण का मतदान 13 जुलाई को सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक होगा। प्रथम चरण के मतदान की मतगणना और परिणाम की घोषणा 17 जुलाई और दूसरे चरण के मतदान की मतगणना और परिणाम की घोषणा 18 जुलाई को सुबह 9 बजे से होगी।         

निक्षेप राशि 

  नाम निर्देशन-पत्र के साथ अभ्यर्थी को निक्षेप राशि भी जमा करनी होगी। महापौर के लिए 20 हजार, नगरपालिक निगम के पार्षद के लिए 5 हजार, नगरपालिका परिषद् के लिए 3 हजार और नगर परिषद के पार्षद के लिए एक हजार रूपये की निक्षेप राशि निर्धारित है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछडा़ वर्ग एवं महिला अभ्यर्थी के मामले में निर्धारित निक्षेप राशि की आधी राशि जमा करनी होगी।   

 नाम निर्देशन-पत्र के साथ अभ्यर्थी को निर्धारित प्रारूप में शपथ-पत्र प्रस्तुत करना होगा। शपथ-पत्र में अभ्यर्थी के आपराधिक रिकार्ड, आस्तियों, दायित्वों तथा शैक्षणिक अर्हता की घोषणा होगी। रिटर्निग आफिसर द्वारा इस जानकारी का सार्वजनिक प्रदर्शन कार्यालय के सूचना पटल पर किया जायेगा। नगरीय निकाय निर्वाचन में ’’नोटा’’ (इनमें से कोई नहीं) का विकल्प उपलब्ध होगा। रिटर्निग आफिसर के कक्ष में नाम निर्देशन-पत्र प्रस्तुत किये जाने के दौरान अभ्यर्थी के साथ अधिकतम 3 व्यक्ति प्रवेश कर सकेंगे।

ऑनलाइन भी भरे जा सकेंगे

  नगरीय निकायों के अभ्यर्थियों को नाम निर्देशन-पत्र जमा करने के लिए ऑनलाइन की वैकल्पिक सुविधा उपलब्ध करायी गयी है। अभ्यर्थी स्वयं लेपटॉप-डेस्कटॉप या सायबर कैफे, एम.पी. ऑनलाइन कियोस्क अथवा लोक सेवा केन्द्र के माध्यम से अपना नाम निर्देशन-पत्र भर सकता है। ऑनलाइन भरे गए नाम निर्देशन-पत्र की हार्ड कापी निर्धारित समयावधि में रिटर्निंग आफिसर के समक्ष प्रस्तुत करना अनिवार्य है।  

आरक्षित वर्ग के पदों के अभ्यर्थियों को देना होगा जाति प्रमाण-पत्र

 अभ्यर्थी के लिए नाम निर्देशन-पत्र में संगत स्थान पर अपनी जाति, वर्ग का स्पष्ट उल्लेख करना आवश्यक है। आरक्षित पद से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी से यह अपेक्षा रहेगी कि वे नाम निर्देशन-पत्र के साथ मध्यप्रदेश शासन के सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी शासन के निर्धारित विहित प्ररूप में जाति प्रमाण-पत्र संलग्न करें। मध्यप्रदेश शासन के सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत न करने वाले अभ्यर्थी का (आरक्षित वर्ग का सदस्य नहीं होने की स्थिति में) नाम निर्देशन-पत्र निरस्त किया जा सकेगा।

रैली, सभा, हेलीपेड अनुमति के लिये अपर कलेक्टर नोडल 

मुरैना 10 जून 2022/ जिला निर्वाचन अधिकारी श्री बी.कार्तिकेयन ने बताया कि नगरीय निकाय के आम निर्वाचन 2022 के अन्तर्गत एक नगरीय निकाय से दूसरे नगरीय निकाय से संबंधित सभी प्रकार की अनुमति (रैली, सभा, हेलीपेड) देने हेतु जिला स्तर पर अपर कलेक्टर श्री नरोत्तम भार्गव को नोडल अधिकारी नियुक्त किया है। 

नगर निगम के लिये सहायक रिटर्निंग ऑफीसर श्री शिवलाल शाक्य 

मुरैना 10 जून 2022/ जिला निर्वाचन अधिकारी श्री बी.कार्तिकेयन ने नगरीय निकाय के आम निर्वाचन 2022 के अन्तर्गत नगर पालिका निगम मुरैना के लिये रिटर्निंग ऑफीसर की पुस्तिका के अनुसार सभी प्रकार के कार्य करने एवं आयोग द्वारा चाही गई समस्त जानकारी समय-सीमा में भेजने व रिटर्निंग ऑफीसरों के सहयोग हेतु अनुविभागीय अधिकारी मुरैना श्री शिवलाल शाक्य को सहायक रिटर्निंग ऑफीसर नियुक्त किया है। श्री शाक्य चुनाव संबंधी कार्य समय-सीमा में करेंगे। 

मतदान करने के लिये 22 दस्तावेजों में से एक पहचान के तौर पर रहेगा अनिवार्य 

मुरैना 10 जून 2022/ राज्य निर्वाचन आयोग ने जिले में त्रि-स्तरीय पंचायत एवं नगरीय निकाय निर्वाचन की तिथियां जारी कर दी है। इन तिथियों में मतदान करने के लिये मतदाता के पास 22 दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज पहचान के तौर पर मतदान केन्द्र पर लाना अनिवार्य रहेगा। पहचान पत्र होने पर ही मत देने का अधिकार मिलेगा।  

 प्राप्त जानकारी के अनुसार 22 दस्तावेजों में से भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्रदाय किया गया मतदाता पहचान पत्र, भू-अधिकार एवं ऋण पुस्तिका, पीला राशन कार्ड (काम के बदले अनाज योजनान्तर्गत जारी), नीला राशन कार्ड (गरीबी रेखा के नीचे हितग्राहियों हेतु जारी), राशन कार्ड, बैंक, किसान, डाकघर की पासबुक, शस्त्र लायसेंस, सम्पत्ति दस्तावेज जैसे- पट्टा, रजिस्ट्ररी, ब्लेख आदि, विकलांगता का प्रमाणपत्र, निराश्रत प्रमाणपत्र, तेदूपत्ता संग्राहक पहचान पत्र, सहकारी समिति का अंश प्रमाणपत्र, किसान क्रेडिट कार्ड, पासपोर्ट साइज, ड्रायविंग लायसेंस, आयकर पहचान पत्र (पीएएन कार्ड), राज्य, केन्द्र सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, स्थानीय निकाय या अन्य निजी औद्यौगिक घरानों द्वारा उनके कर्मचारियों को जारी किये जाने वाले सेवा पहचान पत्र, छात्र पहचान पत्र, सक्षम प्राधिकारियों द्वारा जारी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अधिवासी प्रमाणपत्र, पेंशन दस्तावेज जैसे कि- भूतपूर्व सैनिक पेंशन बुक, पेंशन अदायगी आदेश, भूतपूर्व सैनिक विधवा, आश्रित प्रमाणपत्र, रेलवे पहचान पत्र और स्वतंत्रता सेनानी पहचान पत्र मतदान के दौरान उपलब्ध होना चाहिये। इसके अलावा पीठासीन अधिकारी ऐसा कोई अन्य अभिलेख भी स्वीकार कर सकेगा, जिससे वह मतदाता की पहचान के संबंध में संतुष्ट हो सके। यदि कोई मतदाता दस्तावेज प्रस्तुत करने पर असफल रहता है तो पीठासीन अधिकारी स्थानीय कोटवार, पटवारी, शिक्षक, ग्राम पटेल, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी सहायिका इत्यादि कर्मियों या किसी प्रतिष्ठित स्थानीय निवासी से उसकी पहचान स्थापित करने के उपरांत उसे मतपत्र प्रदान कर सकेगा। 

मतदाता की पहचान के लिये दो दस्तावेज और मान्य 

मुरैना 10 जून 2022/ पंचायतों के निर्वाचन में मतदाताओं की पहचान स्थापित करने के लिये पूर्व से 22 दस्तावेज निर्धारित है।   

 मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा 22 दस्तावेजों के पश्चात् दो और दस्तावेज मिलाकर अब 24 दस्तावेज पहचान के लिये मान्य है। दो दस्तावेज जो मान्य किये है, उनमें रोजगार गारंटी योजना के अन्तर्गत 30 नवम्बर 2009 की स्थिति में जारी फोटोयुक्त जॉबकार्ड को मतदाता की पहचान के लिये मान्य किया है। इसी तरह आयोग द्वारा निर्णय लिया गया है कि मतदाताओं की पहचान के लिये भारत सरकार द्वारा फोटोयुक्त आधार कार्ड को भी मतदाताओं की पहचान में सम्मिलित किया है। 

त्रि-स्तरीय पंचायत चुनाव मतपेटी से होंगे 

मुरैना 10 जून 2022/ त्रि-स्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन 2022 हेतु राज्य निर्वाचन आयोग ने मतपेटियों से कराने का निर्णय लिया है। मतपेटियों की आवश्यकता का आंकलन तथा उपलब्ध मतपेटियों का अधिकतम सदुपयोग और प्रबंधन मतपेटियों की जानकारी जनपद पंचायत मुरैना के अन्तर्गत इस प्रकार रहेगी।   

 जनपद पंचायत मुरैना के रिटर्निंग ऑफीसर ने बताया कि 500 तक के मतदाताओं के लिये 109 मतपेटी, 700 तक के मतदाताओं के लिये 202 पेटी और 700 से अधिक मतदाता होने पर 78 मतदान केन्द्रों पर 156 मतपेटी लगायी जायेगी। इसके अलावा 10 प्रतिशत अतिरिक्त मतपेटियों की उपलब्धता रहेगी। 

सोशल मीडिया, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर इत्यादि के दुरूपयोग करने पर होगी कार्यवाही

मुरैना 10 जून 2022/राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा त्रि-स्तरीय पंचायत निर्वाचन एवं नगरीय निकायों के चुनावों की घोषणा की जा चुकी है। चुनाव कार्यक्रम की घोषणा को दृष्टिगत रखते हुये कुछ असामाजिक तथा शरारती तत्वों द्वारा इन्टरनेट तथा सोशल मीडिया के प्लेटफार्म जैसे फेसबुक, वोट्सऐप, ट्विटर इत्यादि को प्रतिबंधित किया है। ऐसी पोस्टों का दुरूपयोग करने पर कार्रवाही होगी। कलेक्टर श्री कार्तिकेयन ने जिले की राजस्व सीमाओं के भीतर दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अधीन प्रतिबंधित आदेश जारी करते हुये कहा है कि यह आदेश जनसामान्य सुरक्षा व सामुदायिक एवं धार्मिक सद्भावना तथा लोक परिशांति बनाये रखने के लिये तत्काल प्रभाव से लागू किया है।        

 जिला दण्डाधिकारी श्री बी.कार्तिकेयन ने कहा कि कोई भी व्यक्ति सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफार्मों जैसे व्हाटसअप, फेसबुक, हाईक, ट्वीटर एसएमएस, इन्स्टग्राम इत्यादि का दुरूपयोग कर धार्मिक, सामाजिक, जातिगत भावनाओं एवं विद्वेषको भड़काने के लिये किसी भी प्रकार के संदेशों के प्रसारण नही करेगा। कोई भी व्यक्ति उपरोक्त वर्णित सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफार्म में किसी भी प्रकार के आपत्तिजनक एवं उन्माद फैलाने वाले संदेश, फोटो ऑडियो, वीडियो इत्यादि भी सम्मिलित है. जिसमें धार्मिक सामाजिक, जातिगत, भावनाएं भड़काने या साम्प्रदायिक विद्वेष फेले का प्रसारित नहीं करेगा। जिला दण्डाधिकारी ने कहा कि सोशल मीडिया के किसी भी पोस्ट जिसमें धार्मिक, साम्प्रदायिक एवं जातिगत भावना भडकती हो, को कमेंट, लाईक, शेयर या फारवर्ड नहीं करेगा। ग्रुप एडमिन की यह व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी की यह ग्रुप में इस प्रकार के संदेशों को रोके। कोई भी व्यक्ति सामुदायिक, धार्मिक, जातिगत विद्वेष फैलाने या लोगों अथवा समुदाय के मध्य घृणा वैमनस्यता पैदा करने या दुष्प्रेरित करने या उकसाने या हिंसा फैलाने का प्रयास नहीं करेगा और न ही इसके लिये प्रेरित करेगा। आदेश का उल्लंघन करने पर संबंधित के विरूद्ध दण्ड संहिता की धारा-188 सायवर विधि तथा अधिनियमों के अन्तर्गत दण्डात्मक कार्यवाही की जावेगी। यह प्रतिबंधात्मक आदेश 18 जुलाई 2022 तक प्रभावी रहेगा।

अशासकीय पदाधिकारी अब नहीं कर सकेंगे शासकीय वाहनों का उपयोग

मुरैना 10 जून 2022/मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा पंचायतराज संस्थाओं तथा नगरीय निकायों के निर्वाचन की घोषणा के साथ पूरे जिले में निर्वाचन की आदर्श आचरण संहिता लागू हो गई है। आदर्श आचरण संहिता निर्वाचन प्रक्रिया संपन्न होने तक लागू रहेगी। इस अवधि में स्थानीय निकायों, शासकीय उपक्रमों, अर्द्धशासकीय सहकारी संस्थाओं आदि के शासकीय वाहनों तथा अनुबंधित वाहनों का उपयोग अशासकीय पदाधिकारी (जनप्रतिनिधि) नहीं कर सकेंगे।         

 इस संबंध में कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री बी.कार्तिकेयन ने संबंधित अधिकारियों को जनप्रतिनिधियों को आवंटित शासकीय वाहन अथवा विभाग द्वारा अनुबंधित वाहन तत्काल वापस लेने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर ने कहा है कि स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचन के लिए अशासकीय पदाधिकारियों के शासकीय वाहनों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया गया है। प्रतिबंध में वे वाहन भी शामिल हैं, जो विभाग अथवा संस्था द्वारा किराये पर लिए गए हैं अथवा जिनके किराये तथा ईधन राशि का भुगतान किया जाता है। आवंटित वाहन का दुरूपयोग पाए जाने पर संबंधित कार्यालय के प्रमुख कार्यवाही की जाएगी।

शासकीय विज्ञापनों का प्रचार 18 जुलाई तक नहीं 

मुरैना 10 जून 2022/ राज्य निर्वाचन आयोग ने आयुक्त जनसम्पर्क सहित जिलों के समस्त कलेक्टरों को निर्देश जारी किये है कि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा त्रि-स्तरीय पंचायत एवं नगरीय निकायों की घोषणा कर दी गई है। जिलों में आदर्श आचार संहिता प्रभावशील हो गई है। इसलिये 18 जुलाई तक किसी भी प्रकार के शासकीय विज्ञापन प्रिन्ट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में प्रसारण नहीं किये जाये। 

रक्तदान जीवनदान 

हमारे द्वारा किया गया रक्तदान कई जिंदगियों को बचाता है 

मुरैना 10 जून 2022/ रक्तदान जीवनदान है, जो हमारे द्वारा किया गया। रक्तदान कई जिंदगियों को बचाता है। इस बात का अहसास हमें जब होता है, तब हमारा कोई, अपना खून की कमी होने पर जिंदगी और मौत के बीच झूझता है। जैसे गर्भवती महिलायें, किशोरी बालक-बालिकायें या दुर्घटना से ग्रस्त कोई भी हो सकता है। देशभर में रक्तदान के प्रति जागरूकता फैलाने का प्रयास कर रहे है, परन्तु अब यह प्रयास सार्थक होंगे। रक्तदान करने के लिये हम अपने मित्रों, रिश्तेदारों को भी आगे आने के लिये प्रेरित करेंगे। 

 सिविल सर्जन डॉ. विनोद गुप्ता ने बताया कि रक्तदान कोई भी स्वस्थ्य व्यक्ति जिसकी 18 से 49 वर्ष के बीच उम्र हो, जिसका वजन 45 किलोग्राम से अधिक हो, जिसके रक्त में हिमोग्लोबिन का 12 प्रतिशत से अधिक हो, रक्तदान करने के लिये जिला चिकित्सालय में ओपीडी में ब्लड बैंक जाकर रक्तदान हेतु आवश्यक सलाह शासकीय समय में ब्लड बैंक प्रभारी डॉ. निखिल जैन से सम्पर्क कर सकते है। रक्त देने में 10 से 15 मिनिट का समय लगता है। रक्तदान के बाद व्यक्ति प्रतिदिन जो आहार लेता है, उसी से खून की पूर्ति हो जाती है। रक्तदान एक महादान है, जो हर व्यक्ति को जरूरत पड़ने पर करना चाहिये। जिससे किसी भी बीमार व्यक्ति की मदद हो सके। 

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