मतदान केन्द्रों पर सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाये - कलेक्टर








अधिक से अधिक मतदान के लिए मतदाताओं को करें जागरूक 

मुरैना 05 जुलाई 2022/राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार नगरीय निकाय निर्वाचन 2022 के तहत नगर पालिका परिषद अम्बाह और नगर पालिका परिषद पोरसा में मतदान 6 जुलाई को प्रातः 7 से सायं 5 बजे तक होगा।  

      इस संबंध में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री बी.कार्तिकेयन ने संबंधित अधिकारियों से कहा है कि मतदान केन्द्रों पर सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाये। उन्होंने मतदान केन्द्रों में पेयजल तथा बैठने की व्यवथाओं सहित सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने निर्देश दिए। कलेक्टर ने वर्षाकाल को दृष्टिगत रखते हुए मतदान केन्द्रों में आवश्यक व्यवस्थाएं करने के लिए कहा है। 

कलेक्टर ने की मतदान की अपील

      कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री बी.कार्तिकेयन ने सभी मतदाताओं से बिना किसी लालच के भयमुक्त होकर मतदान करने की अपील की है। उन्होंने सभी मतदाताओं से मतदान करने की अपील करते हुए कहा कि लोकतंत्र में प्रत्येक व्यक्ति के वोट का महत्व है। लोकतंत्र के इस पर्व में अपनी सक्रिय भागीदारी निभाने के लिए सभी मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग अवश्य करें। 

मतदान और मतगणना के दिन निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश

मुरैना 05 जुलाई 2022/सचिव राज्य निर्वाचन आयोग श्री राकेश सिंह ने प्रदेश की तीनों विद्युत वितरण कम्पनी के प्रबंध संचालक को नगरीय निकाय निर्वाचन में 6 जुलाई और 13 जुलाई को होने वाले मतदान और 17 तथा 18 जुलाई को होने वाली मतगणना के दिन निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।

निर्वाचन के दौरान प्रचार-प्रसार में पशुओं के इस्तेमाल पर रोक

मुरैना 05 जुलाई 2022/मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव श्री राकेश सिंह ने कहा है कि नगरीय निकायों एवं त्रि-स्तरीय पंचायतों के निर्वाचन के दौरान किसी भी राजनैतिक दल अथवा अभ्यर्थी द्वारा प्रचार-प्रसार में पशुओं का इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। इस संबंध में सभी जिला कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी को निर्देश जारी किये गये हैं। 

 उल्लेखनीय है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद-51 क (छ) के मूल कर्त्तव्य के रूप में सजीव प्राणियों के प्रति करुणा दिखाने की अपेक्षा की गई है तथा पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम-1960 और वन्य-जीव संरक्षण अधिनियम-1972 में प्रताड़ना पर प्रतिबंध लगाया गया है। इसके अलावा अन्य कार्यों के लिये पशुओं का उपयोग किया जाना प्रिवेंशन ऑफ क्रूएलिटी टू ड्रोट एण्ड पैक एनीमल्स रूल्स-1965 के द्वारा विनियमित किया जाता है।

मतदान के दिन अभ्यर्थी केवल 2 वाहन का कर सकेगा उपयोग

मुरैना 05 जुलाई 2022/सचिव राज्य निर्वाचन आयोग श्री राकेश सिंह ने सभी कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देशित किया है कि नगरीय निकाय निर्वाचन में मतदान के दिन प्रत्येक अभ्यर्थी के द्वारा अपने लिए एक वाहन और अपने निर्वाचन अधिकर्ता, अन्य अभिकर्ताओं के उपयोग के लिए एक अतिरिक्त अर्थात कुल मिलाकर केवल दो वाहनों का उपयोग किया जायेगा।   

 अभ्यर्थियों और उसके निर्वाचन अभिकर्ताओं के लिए यह आवश्यक होगा कि मतदान के दिन अपने उपयोग में लाये जाने वाले वाहनों की सूची मतदान के दिन से 2 दिन पूर्व संबंधित रिटर्निंग ऑफिसर को प्रस्तुत कर परमिट (अनुज्ञा पत्र) प्राप्त कर लें। यह परमिट वाहन की विन्ड स्क्रीन में प्रदर्शित किया जाएगा या अभ्यर्थी अथवा उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा, जैसे भी स्थिति हो, अपने पास रखा जाएगा और किसी भी अधिकारी द्वारा मांगे जाने पर दिखाया जाएगा। अभ्यर्थी या उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा उपयोग में लाए जाने वाले वाहन में मतदाताओं को लाया अथवा ले जाया नहीं जाएगा।

संबंधित नगरीय क्षेत्र का कोई भी मतदाता किसी भी मतदान केन्द्र का बन सकता है मतदान अभिकर्ता

मुरैना 05 जुलाई 2022/मध्यप्रदेश नगर पालिका निर्वाचन नियम, 1994 के नियम-34 में कोई भी अभ्यर्थी अथवा निर्वाचन अभिकर्ता प्रत्येक मतदान केन्द्र पर ऐसे अभ्यर्थी के मतदान अभिकर्ताओं के रूप में कार्य करने के लिए एक अभिकर्ता एवं एक सहायक अभिकर्ता नियुक्त कर सकता है, जबकि पीठासीन अधिकारी की मार्गदशिका के अध्याय-8 की कंडिका-2 में यह उल्लेख किया गया है कि नियुक्त मतदान अभिकर्ता केवल उसी मतदान केन्द्र का निवासी एवं मतदाता हो।

 राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा इस संबंध में स्पष्ट किया गया है कि संबंधित नगरीय क्षेत्र का कोई भी मतदाता, निवासी उस नगरीय क्षेत्र के किसी भी वार्ड अथवा मतदान केन्द्र का मतदान अभिकर्ता नियुक्त किया जा सकता है। सचिव राज्य निर्वाचन आयोग श्री राकेश सिंह ने बताया कि राज्य या केन्द्र के मंत्री, सांसद, विधायक और अन्य कोई व्यक्ति जिसे राज्य द्वारा सुरक्षा कवर दिया गया है, को निर्वाचन अभिकर्ता नियुक्त नहीं किया जा सकता। अगर कोई सुरक्षा कवर प्राप्त व्यक्ति निर्वाचन अभिकर्ता बनने के लिए सुरक्षा कवर सरेंडर करता है, तो उसे मान्य नहीं किया जायेगा।

नगरीय निकाय निर्वाचन के तहत 6 एवं 13 जुलाई को संबंधित क्षेत्र में रहेगा अवकाश

मुरैना 05 जुलाई 2022/राज्य शासन द्वारा नगरीय निकाय निर्वाचन-2022 के प्रथम चरण 6 जुलाई और द्वितीय चरण 13 जुलाई को होने वाले मतदान के दिन संबंधित क्षेत्र में सामान्य अवकाश घोषित किया गया है। साथ ही संबंधित क्षेत्रों में निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत सार्वजनिक अवकाश भी घोषित किया गया है।


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